Friday, December 9, 2011

भ्रष्टाचार एवं अत्याचार अन्वेषण संस्थान (बास) के हर एक सदस्य को मिल सकेगा फोटो कार्ड


भ्रष्टाचार एवं अत्याचार अन्वेषण संस्थान (बास) के सदस्यों की वर्षों पुरानी मांग मंजूर बास के हर एक सदस्य को मिल सकेगा फोटो कार्ड
बास अध्यक्ष डॉ. मीणा ने जो निर्णय लिया है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि देर आये दुरुस्त आये| डॉ. मीणा ने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके जो परिपत्र जारी किया है, उसके अनुसार न मात्र प्रत्येक प्राथमिक और सक्रिय सदस्य को बहुत कम शुल्क एवं खर्चे पर फोटो कार्ड जारी किया जा सकेगा, बल्कि फोटो कार्ड बीस वर्ष तक की लम्बी अवधि के लिये जारी किया जा सकेगा|
जयपुर| भ्रष्टाचार एवं अत्याचार अन्वेषण संस्थान (बास) के सदस्यों की ओर से बास की स्थापना के समय से ही मांग की जाती रही है कि हर सदस्य को बास का फोटो कार्ड जारी किया जावे| जिसे बास का नेतृत्व अठारह वर्ष तक टालता रहा, लेकिन अब बास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न मात्र सदस्यों की इस मांग को स्वीकार किया है, बल्कि फोटो कार्ड के शुल्क में भारी कमी करते हुए सभी सदस्यों को फोटो कार्ड जारी करने का परिपत्र जारी किया है| बास अध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम मीणा ने जो निर्णय लिया है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि "देर आये दुरुस्त आये|" डॉ. मीणा ने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके जो परिपत्र जारी किया है, उसके अनुसार न मात्र प्रत्येक प्राथमिक और सक्रिय सदस्य को बहुत कम शुल्क एवं खर्चे पर फोटो कार्ड जारी किया जा सकेगा, बल्कि फोटो कार्ड बीस वर्ष तक की लम्बी अवधि के लिये जारी किया जा सकेगा|

गत 7 दिसम्बर को जारी किये गये परिपत्र के अनुसार उक्त सुझावों पर लम्बे समय तक गम्भीर चिन्तन-मनन और विचार-विमर्श करने के बाद सदस्यों की सदस्यों की संस्थागत पहचान के तर्क को जरूरी समझते हुए स्वीकार किया गया है| अत: इस सम्बन्ध में प्राथमिक सदस्यों तथा सक्रिय सदस्यों को उनकी सदस्यता के अनुसार निर्धारित अवधि के लिये फोटो कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में जो नियम, नीति और प्रावधान बनाकर जारी किये जाते हैं, वे इस प्रकार हैं|

1. प्राथमिक सदस्यों को फोटो कार्ड जारी करने के लिये 10 नं. फार्म निर्धारित किया गया है| जबकि सक्रिय सदस्यों के लिये 11 नं. फार्म निर्धारित किया गया है| 

2. जो सदस्य यह परिपत्र जारी करने से पूर्व में बास की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, उन्हें फोटो कार्ड हेतु आवेदन करने से पहले पिछले वित्तीय वर्ष/वर्षों के बकाया वार्षिक अनुदान (यदि कोई है तो) का भी अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा|

3. यह परिपत्र जारी होने के बाद में केवल उन्हीं सदस्यों को इस परिपत्र का लाभ मिलेगा जो 500 रुपये अदा करके आजीवन प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे|

4. छूट प्राप्त करके 200 रुपये अदा करके सदस्यता ग्रहण करने वाले किसी भी सदस्य पर उक्त दोनों शर्त लागू नहीं होंगी|

5. प्राथमिक सदस्य एवं सक्रिय सदस्य का फोटो कार्ड प्राप्त करने के लिये पिछले वित्तीय वर्षों के बकाया वार्षिक अनुदान के अलावा निर्धारित अवधि के अनुसार शुल्क, अनुदान एवं खर्चा निम्न सारणी में दर्शाये अनुसार फार्म के साथ में अग्रिम भुगतान करना होगा :-
वैधता अवधि    फोटो कार्ड शुल्क    प्रक्रिया शुल्क    न्यूज पेपर शुल्क   अनुदान   कुल खर्चा        औसत वार्षिक
1 वर्ष                100                       050                 250                        100         0500         500 
05 वर्ष              400                      100                  600                        400         1500         300 
10 वर्ष              400                      100                  1100                      400          2000        200
20 वर्ष              400                      100                  2100                      400          3000        150

6. जो पुराने सदस्य न्यूज पेपर का पहले से ही आजीवन शुल्क जमा करवा चुके हैं, उन्हें उक्त सारणी के अनुसार किसी भी अवधि के लिये फोटो कार्ड का आवेदन करते समय न्यूज पेपर शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा|

7. सारणी के अनुसार फोटो कार्ड प्राप्त करने वाले प्राथमिक सदस्य यदि भविष्य में सक्रिय सदस्यता की पात्रता अर्जित कर लेंगे तो उन्हें शेष अवधि के लिये सक्रिय सदस्य का फोटो कार्ड मुफ्त में जारी किया जायेगा| उन्हें मात्र प्रक्रिया शुल्क का ही भुगतान करना होगा|

8. एक बार किसी भी अवधि के लिये फोटो कार्ड का शुल्क/खर्चा/अनुदान संस्थान को प्राप्त/जमा होने के बाद, किसी भी स्थिति में फोटो कार्ड का शुल्क/खर्चा/अनुदान वापस नहीं होगा और फोटो कार्ड की वैधता अवधि समाप्ति से पूर्व/मध्यावधि में, अधिक अवधि के लिये या अन्य किसी पदस्थिति के अनुसार फोटो कार्ड जारी करवाने का आग्रह/आवेदन करने पर पिछला जमा शुल्क/प्रक्रिया शुल्क समायोजित (एडजेस्ट) नहीं किया जायेगा|

9. जिन प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्यों को इस परिपत्र के अनुसार फोटो कार्ड जारी किये जायेंगे, उनके अधिकार एवं कर्त्तव्य निम्न प्रकार निर्धारित होंगे :-

(1) संस्थान के संविधान, नियमों, निर्णयों का पालन करें| न्यूज पेपर का लगातार अध्ययन करते हुए अनुशासित, सजग, सतर्क और जागरूक नागरिक बनें| 

(2) संस्थान के पदाधिकारियों के द्वारा/लिये आयोजित सभी कार्यक्रमों, आयोजनों, बैठकों प्रशिक्षण शिविरों आदि में शामिल होने लिये अधिकृत होंगे|

(3) संस्थान के पदाधिकारियों के सभी कार्यक्रमों, आयोजनों, बैठकों प्रशिक्षण शिविरों सक्रिय रूप से भागीदारी और अन्य प्रकार का सहयोग करते रहें|

(4) फोटो कार्ड प्राप्ति के बाद संस्थान के विकास और विस्तार के लिये कार्य करते हुए लागातार स्थानीय और उच्च नेतृत्व के सम्पर्क में रहें|

(5) फोटो कार्ड प्राप्ति के फॉर्म 10 व 11 नं. में वर्णित तथा फोटो कार्ड के साथ जारी दिशा-निर्देशों और कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करें|

10. उक्त बिन्दु 9 में वर्णित अधिकार एवं कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं करने वाले फोटो कार्डधारी सदस्यों को कभी भी फोटो कार्ड से वंचित किया जा सकेगा|

11. स्पष्टीकरण : उक्त परिपत्र के बारे में कोई बात/तथ्य अस्पष्ट होने पर उसका स्पष्टीकरण करने का अन्तिम अधिकार केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा|

12. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से (अर्थात दि. : 07.12.2011) से लागू हो गया है|

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